EWS आरक्षण पात्रता - ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए कौन पात्र है?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण पात्रता

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद ने भारत के संविधान में संशोधन किया। इस लेख में हम यह समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाणपत्र कोटा के लिए कौन से उम्मीदवार पात्र हैं तथा यूपीएससी परीक्षा आवेदन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करें।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण पात्रता


भारत सरकार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत की है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच और भूतपूर्व सैनिक मानदंड को छोड़कर) के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।

EWS कोटा का दावा करने के लिए कौन पात्र है?


  • इस नई श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने में सक्षम होने के लिए सरकार ने उम्मीदवारों के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। इस प्रमाणपत्र के लिए पात्र होने के लिए आपको नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

    उम्मीद्वार को एक 'सामान्य वर्ग' का होना चाहिए (यह एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षण के तहत कवर नहीं होगा)।
  • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, वेतन, व्यवसाय इत्यादि जैसे सभी स्रोतों से आय शामिल है।
  • परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड (अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत) नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के पास 200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड (अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा) नहीं होना चाहिए।

EWS आरक्षण नियमों के अनुसार 'परिवार' का क्या मतलब है?


इस आरक्षण के लिए, 'परिवार' में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • आरक्षण की मांग करने वाला व्यक्ति।
  • उसके माता-पिता।
  • उसके भाई-बहन जिनकी उम्र 18 साल से कम है।
  • उसका/उसकी पत्नी/पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करें?


आप अपने स्थानीय सरकारी प्राधिकरण (तहसील) से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणपत्र को 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' कहा जाता है, और यह वह प्रमाण है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऑनलाइन तरीका निर्धारित नहीं है। आपको अपनी स्थानीय तहसील या किसी अन्य स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के पास जाने की आवश्यकता होती है। आपको आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए एक ऑन-लाइन विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) भरना होता है, जहां आपको जन्म तिथि, श्रेणी के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

EWS Certificate Form Download

नामित सरकारी अधिकारी आपके सभी दस्तावेज़ों को सत्यापित करेगा तथा आपके लिये ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (EWS Certificate) जारी करता है। केवल निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

  • जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
    मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
  • राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और -
  • उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।

EWS प्रमाणपत्र तथा आरक्षण से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


क्या ईडब्ल्यूएस के तहत उम्मीदवारों को उम्र और प्रयासों की संख्या में अन्य छूट मिलेगी?
नहीं, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सीटों में केवल 10% कोटा मिलेगा। आईएएस परीक्षा की अन्य पात्रता शर्तें जैसे कि आयु सीमा और प्रयासों की संख्या किसी भी 'सामान्य' उम्मीदवार के समान ही रहेगी।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पात्रता के लिये क्या भारत में सभी राज्यों में मानदंड एक समान है?
भले ही केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस मानदंड लाए, लेकिन राज्यों की आय के लिए उनकी अलग कट-ऑफ हो सकती है। हालांकि, यूपीएससी और केंद्र सरकार की अन्य नौकरियों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित कट-ऑफ मान्य होगी।

ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के बीच में क्या अंतर है?
ओबीसी आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमी लेयर वर्ग के लिए है। उनके लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस 'सामान्य' वर्गों के उस वर्ग के लिए है (ओबीसी, एससी या एसटी के तहत कवर नहीं हों) जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। उनके लिए सीटों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के बीच एक और अंतर यह भी है कि आरक्षण के लिए पारिवारिक आय का निर्धारण करने में ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में पति या पत्नी की आय शामिल नहीं है। इसके विपरीत यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में शामिल किया जाता है।

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